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चॉकलेट का लालच देकर नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले एक युवक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुन्नद वट्टमथट्टा निवासी बी. आदर्श (28) को होसदुर्ग फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पी.एम. सुरेश ने यह सजा सुनाई।
लड़की अनुसूचित जनजाति वर्ग से थी। आजीवन कारावास के अलावा, उसे 20 साल के कारावास और 11,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। एससी/एसटी पीओए की धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 साल के कारावास की सजा पॉक्सो अधिनियम के तहत है। यह सजा साथ-साथ काटनी होगी।
बलात्कार 4 जुलाई, 2023 को हुआ था। तत्कालीन एसएमएस डीएसपी ए. सतीशकुमार ने बेदकम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जाँच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक ए. गंगाधरन मौजूद थे।
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